
कतरास : वैसे लाभुक जिनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अथवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अथवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में से किसी एक का भी लाभ मिल रहा है। वैसे लाभुकों को अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी का कार्यालय बाघमारा से सर्वसाधारण के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार उक्त योजनाओं से संबंधित लाभुकों की सूची प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। अन्यथा वैसे लाभुकों को घोस्ट लाभुक/ पलायन तथा मृत्य घोषित करते हुए पेंशन की सूची से उसका नाम हटाने की कारवाई किया जाएगा। संबंधित लाभुको की सूची अंचल कार्यालय बाघमारा के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से लाभुक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यदि लाभुक स्वयं बनाना चाहे तो प्ले स्टोर में “बेनिफिशियरी सत्यापन” नामक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सत्यापन कर सकते हैं।
